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लीगल एडवाइज : जाने अग्रिम जमानत क्या है…? ये किन परिस्थितियों में प्राप्त हो सकती है..?

श्रीडूंगरगढ़ लाइव…15 अप्रेल 2023।श्रीडूंगरगढ़ लाइव सटीक खबरों के साथ सामाजिक, ऐतिहासिक, स्वास्थ्यपरक कॉलम भी पाठकों के लिए प्रतिदिन प्रकाशित करता है। आज अपने पाठकों के लिए श्रीडूंगरगढ़ लाइव पोर्टल लेकर आया है “लीगल एडवाइज” यानि विधिक सलाह। युवा एडवोकेट सोहन नाथ सिद्ध आपको बताएंगे आपके अधिकारों के बारे में और आपको मिलेगी कानूनी सलाह।

अग्रिम जमानत क्या है ? तथा यह किन परिस्थितियों में प्राप्त की जा सकती है ?
अग्रिम जमानत – जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से पूर्व जमानत पर छोड़ दिए जाने का निर्देश प्राप्त होता है तो उस पर कोई भी जमानत को अग्रिम जमानत कहा जाता है।

अग्रिम जमानत हेतु आवेदन – जब किसी व्यक्ति को किसी कारणवश यह विश्वास करने का पूर्ण कारण हो कि उसे किसी ने अजमानती अपराध के दोषी के रूप में गिरफ्तार किया जा सकता है। तो वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत हेतु आवेदन कर सकता है।

अगर किसी व्यक्ति को मात्र गिरफ्तारी का भय है तो यह अग्रिम जमानत का आधार नहीं है।

अर्थात मात्र भय के आधार पर अग्रिम जमानत हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है।

अग्रिम जमानत देने की शक्ति – दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत देने की शक्ति उच्च न्यायालय एवं सेशन न्यायालय को प्राप्त है।

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