श्रीडूंगरगढ़ लाइव…8 अप्रेल 2023।राजस्थान सरकार की सबसे महत्वाकांशी योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रावधनों में हाल ही में बदलाव किया गया है। बजट घोषणा के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुफ्त इलाज की राशि को 10 लाख रुपए से बढाकर 25 लाख रुपए कर दिया था और दुर्घटना बीमा पर मृतक के आश्रित को मिलने वाले क्लेम की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का ऐलान किया।
- नई घोषणओं के बाद नियमों में परिवर्तन किया गया है। नए नियमों के मुताबिक दुर्घटना बीमा का क्लेम उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिन चिरंजीवी कार्डधारक परिवार जनाधार लिंक है।
- दुर्घटना के 90 दिन के भीतर क्लेम के लिए दावा करना अनिवार्य होगा।
- नए नियमों में अस्पताल में प्रसव पीड़ा के दौरान प्रसुता की मौत होने, शराब या नशीली चीजों के सेवन से और सांप काटने से हुई मौतों को दुर्घटना बीमा में कवर नहीं किया गया है।
- इलाज के दौरान डॉक्टर की गलती से हुई मौत पर भी बीमा क्लेम राशि नहीं मिलेगी।
- सड़क हादसे, ट्रेन हादसे और हवाई हादसे के दौरान मृत्यु या अंग भंग होने पर बीमा क्लेम राशि मिलेगी।
- ऊंचाई से गिरने या ऊंचाई से गिरी किसी वस्तु के नीचे दबने, मकान ढहने पर होने वाला हादसा, पानी में डूबने, रासायनिक द्रव्यों के कैमिकल छिड़काव के दौरान होने वाले हादसों में हुई मौतों और आग में जलने के कारण होने वाली क्षति और मौत होने पर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमा क्लेम की राशि प्रदान की जाएगी।










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