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लीगल एडवाइज : विवाह विच्छेद एवं उसके बाद की स्थिति

श्रीडूंगरगढ़ लाइव…02 मई 2023।श्रीडूंगरगढ़ लाइव सटीक खबरों के साथ सामाजिक, ऐतिहासिक, स्वास्थ्यपरक कॉलम भी पाठकों के लिए प्रतिदिन प्रकाशित करता है। अब अपने पाठकों के लिए श्रीडूंगरगढ़ लाइव पोर्टल लेकर आया है “लीगल एडवाइज” यानि विधिक सलाह। युवा एडवोकेट सोहन नाथ सिद्ध आपको बताएंगे आपके अधिकारों के बारे में और आपको मिलेगी कानूनी सलाह।

हिन्दू धर्म में पति और पत्नी के रिश्ते को सात जन्मों का रिश्ता माना जाता है यह रिश्ता इतना खास होता है, कि वह बिना कुछ कहे ही एक-दूसरे की भावनाएं समझ जाते हैं यहाँ तक की पति-पत्नी के इस रिश्ते को प्राचीन काल से ही अटूट माना जाता रहा है परन्तु कभी-कभी इस पवित्र रिश्ते में दरारें आ जाती है और कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि दोनों लोग किसी भी सूरत में एक दूसरे के साथ नही रहना चाहते

हिन्दू धर्म में शादी अर्थात विवाह की मान्यता हिन्दू लॉ अधिनियम की धारा-5 के अन्तर्गत दी गयी है मान्यता है कि हिन्दू धर्म में जोड़े स्वर्ग में बनते हैं परन्तु दोनों के बीच किसी करणवश कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि पति और पत्नी अपने लिए अलग-अलग रास्ता चुनना सही समझते हैं

ऐसी स्थिति में कानूनी रूप से इस रिश्ते को समाप्त करना ही तलाक कहलाता है भारतीय हिन्दू लॉ अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत तलाक दिया जाता है और धारा 13 के अन्तर्गत तलाक की प्रक्रिया पूरी करायी जाती है पति और पत्नी के इस आपसी रिश्ते को सामाजिक और कानूनी दोनों ही तरह से समाप्त करने के लिए तलाक के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकते है

तलाक के प्रकार-

हमारे देश में तलाक लेने की दो प्रक्रियाएं है पहला आपसी सहमति से और दूसरा किसी एक पक्ष द्वारा न्यायालय में अर्जी लगाकर अर्थात एकतरफा तलाक आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया बहुत ही सरल होती है, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों की सहमति होती है तथा इस प्रक्रिया में किसी तरह के वाद-विवाद, एक-दूसरे पर आरोप लगानें जैसी कोई बात नहीं होती हैं

जबकि दूसरी प्रक्रिया काफी जटिल होती है क्योंकि इसमें किसी एक पक्ष द्वारा तलाक की मांग की जाती है अर्थात एक पक्ष तलाक लेना चाहता है, और एक पक्ष तलाक नहीं चाहता है ऐसे में तलाक लेने के लिए न्यायालय के समक्ष कुछ ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करनें होते है, जिससे यह प्रमाणित हो जाये, कि ऐसी स्थितियों में तलाक लेना ही बेहतर है कोर्ट द्वारा तलाक होनें पर सुनवाई के दौरान गुजारे भत्ते और बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी माता पिता में से किसी एक को ही दी जाती है, जो कि कोर्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है |

गुजारा भत्ता-

भारत में गुजारे भत्ते की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, इसके लिए दोनों पक्ष अर्थात पति और पत्नी आपसी सहमति से निर्णय ले सकते है, परन्तु इस सम्बन्ध में कोर्ट सबसे पहले पति की कमाई या आर्थिक स्थिति को देखते हुए गुजारे भत्ते का निर्णय करता है पति की आर्थिक स्थिति जितनी अच्छी होगी, उसी के अनुसार पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा यदि पत्नी एक सरकारी कर्मचारी है या किसी अच्छी जॉब में है, तो कोर्ट इस बात को ध्यान में रखते हुए गुजारे भत्ते की राशि निर्धारित करती है

बच्चों की देखभाल-

तलाक के दौरान सबसे अहम् मुद्दा बच्चों का आता है, आखिर बच्चों की जिम्मेदारी किसके पास रहेगी यदि माता और पिता अर्थात दोनों पक्ष बच्चों की देख-रेख करना चाहते हैं, तो न्यायालय द्वारा उन्हें जॉइंट कस्टडी या शेयर चाइल्ड कस्टडी दे दी जाती है यदि उनमें से कोई एक जिम्मेदारी लेना चाहता है, तो सात वर्ष से कम आयु के बच्चे की कस्टडी कोर्ट द्वारा माँ को दी जाती है

यदि बच्चे की आयु सात वर्ष से अधिक है, तो इसकी कस्टडी पिता को दी जाती है, परन्तु अधिकांश मामलों में इस बात के लिए दोनों पक्ष सहमत नहीं होते है यदि कोर्ट द्वारा बच्चे की देख-रेख की जिम्मेदारी माँ को दी जाती है, और बच्चों के पिता द्वारा यह साबित कर दिया जाता है, कि मां बच्चों की देखरेख उचित ढंग से नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में सात वर्ष से कम उम्र के बच्चे की देख-रेख की जिम्मेदारी कोर्ट द्वारा पिता को सौंप दी जाती है

तलाक हेतु आवश्यक दस्तावेज-

शादी का मैरिज सर्टिफिकेट
शादी की फोटो या अन्य कोई प्रमाण
पहचान प्रमाण पत्र
कोई अन्य दस्तावेज जो आप संलग्न करना चाहते हैं

आपसी सहमति से तलाक हेतु आवेदन प्रक्रिया-

आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया काफी सरल होती है आपसी सहमति का मतलब दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते है आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए नियमानुसार, दोनों पक्षों को एक वर्ष तक अलग-अलग रहना होता है, इसके बाद ही केस दायर किया जा सकता है इसके साथ ही कुछ अन्य प्रक्रियाओं का पालन करना होता है

जो इस प्रकार है-

इस प्रक्रिया के अंतर्गत दोनों पक्षों को सबसे पहले न्यायालय में एक याचिका दायर करनी होती है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखना होता है कि आपसी सहमति से हम दोनों तलाक लेना चाहते है

इसके पश्चात न्यायालय में दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जाते हैं, इसके आलावा कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी करवाए जाते है

तलाक के लिए याचिका दायर करनें के पश्चात न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को 6 माह का समय दिया जाता है, ताकि इस दौरान आप दोनों साथ रहनें का निर्णय ले सकते है

न्यायालय द्वारा दिया गया समय समाप्त होनें पर दोनों पक्षों को बताया जाता है और यह अंतिम सुनवाई होती है इस दौरान भी यदि दोनों पक्ष तलाक चाहते है, तो कोर्ट द्वारा अंतिम निर्णय दे दिया जाता है

इस प्रकार आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया 6 माह में समाप्त हो जाती है

एकतरफा तलाक-

एकतरफा तलाक का निर्णय कितनें समय में मिलेगा, इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है इस प्रक्रिया के अंतर्गत तलाक लेने के लिए आधार होना आवश्यक होता है, इसके साथ ही एकतरफा तलाक दिए जाने के मामले में इन महत्वपूर्ण बातों का शामिल होना आवश्यक है-

इनमें किसी बाहरी व्यक्ति से यौन संबंध बनाना, शारीरिक-मानसिक क्रूरता, दो या दो से अधिक वर्षो से अलग-अलग रहनें कि स्थिति में , गंभीर यौन रोग, मानसिक रोगी, धर्म परिवर्तन या धर्म संस्कारों को लेकर दोनों के बीच में तलाक हो सकता है।

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