श्रीडूंगरगढ़ लाइव…19 अप्रेल 2023।बीकानेर जिले के सभी किसान भाईयो के लिए जरुरी खबर…
श्रीडूंगरगढ़ कृषि अधिकारी डॉ सुरेंद्र मारू ने बताया कि कृषि विभाग ने राजस्थान सरकार की विभिन्न अनुदान योजनाओ पक्की /प्लास्टिक लाइन डिग्गी, कच्चा/प्लास्टिक लाइन, फार्म पॉण्ड, पाईपलाईन, तारबन्दी एवं कृषि यंत्र योजनाओ के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है।किसान स्वयं या फिर ई-मित्र पर आवेदन कर सकते है।
http://www.rajkisan.rajasthan.gov.in
आवेदन के समय ध्यान रखने योग्य बिंदु:-
किसान ऑनलाइन आवेदन करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखे और अपना आवेदन सावधानी से भरे…
1. किसान का नाम सभी दस्तावेजों में एक समान हो, अंग्रेजी में नाम भरते समय spelling का विशेष तौर पर ध्यान रखे । यदि नाम में भिन्नता हो तो किसान भाई को दुरुस्त करवाने को कहे । दुरुस्त होने के पश्चात ही पत्रावली ऑनलाइन करवाए।
2. अनुदान योजना का लाभ जमीन के दस्तावेज पर ही दिया जाता है अतः emitra धारक किसान भाई से यह जरूर सुनिश्चित कर ले कि किसान अनुदान योजना का लाभ किस गांव या चक में स्थित जमीन पर लेना चाहता है । यदि यह जमीन जहां किसान का घर के अन्यत्र कहीं और स्थित है तो उस जगह या चक का ही ब्यौरा भरे जहां किसान भाई अनुदान लेना चाहता है। ज्यादातर यह देखा जाता है कि ईमित्र भाई पत्रावली ऑनलाइन करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि किसान को अनुदान योजना का लाभ किस जगह पर लेना है ऐसे केस में बाद में पत्रावली या तो निरस्त करनी पड़ती है या रिवर्ट करनी पड़ती है जिसमें अनावश्यक समय और ऊर्जा नष्ट होगी।
3. सही गांव या चक दर्ज करने के उपरांत किसान भाई को ये पूछे कि वो डिग्गी या फार्म पौंड का निर्माण किस खसरे में या मुरब्बा no व किला नंबर में करना चाहता है साथ ही आप जमाबंदी से भी यह सुनिश्चित कर लें कि क्या वह खसरा या मुरब्बा no व किला नंबर उस किसान भाई के नाम पर दर्ज है।
4. कृषि यंत्र में कृषि यंत्र श्रेणी का विशेष ध्यान रखे । अगर किसान ने आपको RC उपलब्ध करवाई है तो उसकी पत्रावली को ट्रैक्टर operated यंत्र श्रेणी में ही ऑनलाइन करे न कि पशु चलित कृषि यंत्र श्रेणी में। यह सुनिश्चित करें कि RC वैध हो। ट्रैक्टर का hp सही से दर्ज करे क्योंकि अनुदान राशि ट्रैक्टर की hp पर निर्भर करती है।
5. साथ ही कृषकों को यह भी बताएं कि कृषि विभाग की विभिन्न अनुदान योजनाओं का लाभ प्रशासनिक स्वीकृति जारी किए जाने के बाद ही निर्माण कार्य/क्रय करने पर ही देय होगा ।
6. उपरोक्त के संबंध में यदि आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें










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