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जाने अपने अधिकार… लीगल एडवाइजर एडवोकेट सोहननाथ सिद्ध के साथ

श्रीडूंगरगढ़ लाइव…4 अप्रेल 2023। प्रिय पाठको, श्रीडूंगरगढ़ का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज़ पोर्टल श्रीडूंगरगढ़ लाइव सटीक खबरों के साथ सामाजिक, ऐतिहासिक, स्वास्थ्यपरक कॉलम भी पाठकों के लिए प्रतिदिन प्रकाशित करता है। आज अपने पाठकों के लिए श्रीडूंगरगढ़ लाइव पोर्टल लेकर आ रहा है “लीगल एडवाइज यानि विधिक सलाह”। युवा एडवोकेट सोहन नाथ सिद्ध आपको बताएंगे आपके अधिकारों के बारे में और आपको मिलेगी कानूनी सलाह।

झूठी 498A प्राथमिकी कैसे रद्द कराया जा सकता है:-

IPC की धारा 498A के तहत पंजीकृत प्राथमिकी को रद्द करने और अलग करने के लिए एक आवेदन CrPC की धारा 482 के तहत दायर किया जा सकता है उच्च न्यायालय प्राथमिकी को रद्द कर सकता है अगर अदालत को यकीन हो जाए कि व्यक्ति निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

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