
श्रीडूंगरगढ़ लाइव न्यूज 1 जून 2021 नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायतों में जिस ग्राम पंचायत की जनसंख्या ज्यादा होगी, उसका सरपंच ही नगरपालिका का अध्यक्ष होगा। जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर रहने वाली ग्राम पंचायत का सरपंच निकाय का उपाध्यक्ष होगा। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी।
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 किसी क्षेत्र को नगरपालिका घोषित करने पर क्षेत्र में एक से अधिक ग्राम पंचायत होने पर किसे सरपंच—उपसरपंच बनाया जाए, इसके लेकर कोई कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। इस संबंध में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देशों पर विभाग द्वाराजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 3 की उपधारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचना जारी की है।
नवगठित नगरपालिका में एक पूर्ण ग्राम पंचायत एवं एक या एक से अधिक आंशिक ग्राम पंचायत के शामिल होने पर ज्यादा जनसंख्या वाली पूर्ण ग्राम पंचायत का सरपंच नवगठित नगरपालिका का अध्यक्ष होगा। नवगठित नगरपालिका में ज्यादा जनसंख्या में दूसे स्थान पर रहने वाली ग्राम पंचायत का सरपंच नगरपालिका का उपाध्यक्ष होगा। शेष ग्राम पंचायतों के सरपंच, उपसरपंच, शेष वार्ड पंचों तथा आंशिक ग्राम पंचायत—पंचायतों के वार्ड पंच नगरपालिका के सदस्य होंगे।











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