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पूर्व विधायक को तीन साल की सजा…50 हजार का जुर्माना भी

श्रीडूंगरगढ़ लाइव…25 मार्च 2023।अजमेर की PCPNDT कोर्ट की जज सीमा ढ़ाका ने पूर्व विधायक बाबूलाल सिंगारिया को 3 साल जेल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बाबूलाल सिंगारिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में 30 जून 2001 को एक बैठक में तत्कालीन कलेक्टर उषा शर्मा और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में तत्कालीन एसपी आलोक त्रिपाठी को थप्पड़ मार दिया था। इस मामले में बाबूलाल सिंगारिया के खिलाफ मामला दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई थी। तब से इस केस की सुनवाई चल रही थी। शुक्रवार को कोर्ट ने पूर्व विधायक बाबूलाल सिंगारिया को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।

मामले में अभियोजन अधिकारी निर्मला कुमारी ने बताया कि अजमेर के तत्कालीन एसपी आलोक त्रिपाठी को पूर्व विधायक ने थप्पड़ मार दिया था। जज ने 20 गवाह और दस्तावेजों के आधार पर यह फैसला सुनाया है।इस मामले में आखिरी गवाही तत्कालीन कलेक्टर उषा शर्मा की हुई थी। उषा शर्मा अभी प्रदेश की मुख्य सचिव पद पर हैं। जज ने फैसला सुनाते समय टिप्पणी करते हुए कहा- पूर्व विधायक बाबुलाल सिंगारिया जनता की ओर से निर्वाचित सदस्य थे। उनसे गरिमा पूर्ण व्यवहार की अपेक्षा थी। उन्होंने जिस प्रकार का कृत्य किया, यह निंदनीय है। इसलिए उनके साथ नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।सिंगारिया को धारा 332 में 3 की सजा, आईपीसी की धारा 353 के तहत 2 साल की सजा, 50 हजार रुपये का जुर्माना और आईपीसी की धारा 186 के तहत 3 माह का कारावास और 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट में पूर्व विधायक बाबूलाल की मौजूदगी में उन्हें सजा सुनाई गई। सिंगारिया के वकील ने जमानत अर्जी पेश की है।

30 जून 2001 को अजमेर कलेक्ट्रेट परिसर में जिला सतर्कता और जन अभियोग निराकरण समिति की बैठक हुई थी। बैठक में प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बाबूलाल सिंगारिया तब कांग्रेस के केकड़ी सीट से विधायक थे। बैठक में मौजूद एसपी आलोक त्रिपाठी और बाबूलाल सिंगारिया के बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक विधायक सिंगारिया ने गुस्से में त्रिपाठी के थप्पड़ जड़ दिया। मामले को लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। 22 साल से यह मामला अदालत में चल रहा था।जिसके बाद विधायक सिंगारिया को कांग्रेस पार्टी से निलंबित कर दिया गया था।

 

सोर्स:न्यूज़

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