श्रीडूंगरगढ़ लाइव न्यूज 31 मई 2021।
प्रदेश सरकार ने 1 जून से लागू होने वाली नई गाइडलाइन जारी कर दी है । जिसमें कई तरह की छुट दी गयी है । प्रदेश सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार अब मंगलवार से शुक्रवार तक सभी तहर की दुकाने सुबह 6 से 11 बजे तक खोली जा सकेगी । मिठाई , रेस्टोरेंट , बेकरी होम डिलीवरी के लिए अनुमत होगे । राशन की दुकान बिना किसी अवकाश के खुलेगी । किसी भी दुकान पर सामान लेकर वहीं खाने की छुट नही होगी । बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठाने को खोले जाने के लिए जिला कलक्टर व्यापारियों के साथ कमेटी बनाकर वैकल्पित व्यवस्था का प्लान तैयार करेगें
अब प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय 25% कार्मिकों की उपस्थिति के साथ सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 4:00 बजे तक खोले जा सकेंगे। 7 जून से सभी सरकारी कार्यालय 50 सीसी क्षमता के साथ अनुमत होंगे।प्रदेश के समस्त निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 25% कार्मिकों की उपस्थिति के साथ दोपहर 2:00 बजे तक खोले जा सकेंगे। प्रदेश में जिले के अंदर अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार सुबह 5:00 बजे से लेकर दोपहर 12:00 बजे तक अनुमत होगा। संक्रमण में कमी आने के पश्चात 8 जून से मंगलवार से शुक्रवार प्रातः सुबह 5:00 से दोपहर 12:00 तक समस्त राज्य में आवागमन अनुमत होगा।










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