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लीगल एडवाइज : हिन्दू विवाह अधिनियम धारा 9

श्रीडूंगरगढ़ लाइव 28 मई 2023।श्रीडूंगरगढ़ लाइव सटीक खबरों के साथ सामाजिक, ऐतिहासिक, स्वास्थ्यपरक कॉलम भी पाठकों के लिए प्रतिदिन प्रकाशित करता है। अब अपने पाठकों के लिए श्रीडूंगरगढ़ लाइव पोर्टल लेकर आया है “लीगल एडवाइज” यानि विधिक सलाह। युवा एडवोकेट सोहन नाथ सिद्ध आपको बताएंगे आपके अधिकारों के बारे में और आपको मिलेगी कानूनी सलाह।

पत्नी मायके चली जाए तो क्या कोई कानून उसे वापस लाने में पति की मदद करेगा:-

The Hindu Marriage Act, 1955

भारत के शास्त्रों के अनुसार हिंदू विवाह एक संस्कार माना जाता है जो जीवन भर के लिए होता है लेकिन कई बार ऐसा होता है की पत्नी बिना किसी उचित कारण के मायके चली जाती है और बुलाने पर भी वापस नहीं आती आइए जानते हैं कि क्या कोई कानून है जो बिना किसी उचित कारण के मायके गई पत्नी को वापस लाने में पति की मदद करता हो

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा-9 की परिभाषा:-

जब पति या पत्नी के बीच कोई छोटा-मोटा झगड़ा हुआ हो या छोटी मोटी बातों के कारण पत्नी मायके चली गई है तब पति अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए कुटुम्ब न्यायालय या जिला न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है न्यायालय कारण जानने के लिए पत्नी को बुलाएगा और यदि कुटुंब न्यायालय को लगता है कि पत्नी के पास पति से अलग रहने के लिए कोई ठोस वजह नहीं है तब वह धारा 9 के अंतर्गत महिला को आदेश देगा कि वह अपने पति के साथ रहे।

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