Shri Dungargarah Live

Hindi News POrtal

कोविड संक्रमण को देखते हुए धारा-144 की अवधि 21 जून तक बढ़ाई।

श्रीडूंगरगढ़ लाइव न्यूज।19 मई 2021।

राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर गहलोत सरकार अलर्ट मोड़ पर है. राज्य सरकार में कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए प्रदेश में धारा-144 की अवधि 1 महीने के लिए बढ़ा दी है. अब 21 जून तक धारा-144 प्रभावी रहेगी. इससे पहले निषेधाज्ञा की अवधि 21 मई को समाप्त हो रही थी. अब इसे बढ़ा दिया गया है. राज्य के गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं. गृह विभाग की अधिसूचना से सभी जिला कलेक्टरों को अपने-अपने जिलों में निषेधाज्ञा लगने लगाने की शक्ति मिल गई है.

अधिसूचना के अनुसार, IPC 1973 की धारा 144 की उपधारा 4 में मौजूद शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने धारा 144 की अवधि 21 जून तक बढ़ा दी. इससे पहले राज्य में 21 मई तक निषेधाज्ञा अवधि बढ़ाई गई थी. सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा के मद्दे नजर अवधि बढ़ाई है.

error: Content is protected !!