श्रीडूंगरगढ़ लाइव न्युज 30 अगस्त 2023
श्रीडूंगरगढ़ थाने मे बकाया रुपया नहीं देने को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है पीड़ित व्यापारी ने बताया कि मे गांव दुलवास तहसील मंडावा जिला झुंझुनूं का निवासी हूं। कस्बा बिसाऊ जिला झुंझुनूं में बल पशुहार आदि का व्यवसाय कर रखा है और मेरी फर्म चौधरी ट्रेडिंग कम्पनी बिसाऊ के नाम से है, मेरी फर्म से सुरेन्द्रसिंह राठौड़ पुत्र रतनसिंह राठौड़ जाति राजूपत निवासी ऊंटवालियां तहसील व जिला चूरू पिछले काफी वर्षों से खल्ल पशुहार आदि सामान नकद व उधार खरीद करता चला आ रहा है। सुरेन्द्रसिंह राठौड़ ने खल्ल, पशुहार आदि के काफी रुपये बकाया हो गये तब जनवरी 2022 में बैठकर हिसाब किया तो 6,90,000/- रुपये बकाया निकले, उक्त बकाया राशि सुरेन्द्रसिंह को 30,000/- रूपये प्रतिमाह के हिसाब से 23 माह ‘अदा करने थे। सुरेन्द्रसिंह में 30 सितम्बर 2022 तक 2,70,000/- रूपये प्रार्थी को अदा में करने थे, परन्तु सुरेन्द्रसिंह ने 1,50,000/- रूपये ही अदा किये व 1,20,000 /- रूपयें सितम्बर माह तक के बकाया व अक्टूबर 2022 की किस्त के 30,000/-रूपये कुल 1,50,000/- रुपये अदा करने पर तथा शेष बचे हुये 13 माह की किस्त के हिसाब से देने तय हुये थे सुरेंद्र सिंह ने ग्राम सेरूणा में पेट्रोल पम्प कर रखा है। बकाया राशि बाबत सुरेन्द्रसिंह ने 50/- रूपये के स्टाम्प पेपर पर दिनांक 12.10.2022 को वचन बन्ध करवाकर अपने हस्ताक्षर कर नोटेरी पब्लिक से श्रीडूंगरगढ़ में सत्यापित करवाकर मेरे को दिया था। आरोपी ने प्रार्थी के बैंक खाता में जरिये नेफ्ट 2,40,000/- रूपये ही अदा किये है। आरोपी में 4,50,000/- रूपये बकाया चले आ रहे हैं। प्रार्थी ने आरोपी से बारम्बार जरिये मोबाईल बकाया राशि देने हेतु तकादे किये परन्तु आरोपी ने प्रार्थी के 4,50,000/- रुपये अदा नही किये। दिनांक 28.08.2023 को वक्त करीब 6:00 बजे को आरोपी तहसील कार्यालय के सामने श्रीडूंगरगढ़ में मिला, तब मेरे साथ हरफूल पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी सेसु तहसील मंडवा व अनवर अली पुत्र हाजी इब्राहिम तंवर निवासी बिसाऊ भी थे तब मुझ प्रार्थी ने उसी समय आरोपी से अपने बकाया रुपये 4,50,000/- रूपये मय व्याज की मांग की तो आरोपी आवेश में आ गया और आरोपी ने रुपये देने से करने से इन्कार कर प्रार्थी को गंदी गंदी गालियां निकालनी शुरू कर दी तथा प्रार्थी के साथ धक्का मुक्की करते हुये धमकी दी कि मेरी व मेरे पिता की नियत शुरू से ही तुम्हारे रूपये हडप करने की थी वो हमने हड़प कर लिये है, अब हम तुम्हे रूपये नहीं देगें, तुमसे जो होता है वो कर लेना। आरोपी व उसके पिता ने प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से अपने फायदे व प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने की नियत से प्रार्थी की फर्म से खल्ल, पुशहार खरीदकर 4,50,000/- रूपये हड़प कर धोखाधड़ी की हैं। थाने मे मुकदमा दर्ज कर जांच SI पूर्णमल को सौप दी है










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